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धारा:- 179 कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना

धारा:- 179 कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना
काल्पनिक चित्र

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 179

(कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना)

जो कोई किसी कूटरचित या कूटकृत सिक्के, किसी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट, को यह जानते हुए या यह विश्वास का कारण रखते हुए आयात करेगा या निर्यात करेगा या बेचेगा या परिदत्त करेगा या क्रय करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त करेगा या अन्यथा उसका दुर्व्यापार करेगा या असली के रूप में उपयोग करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारवास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।


अपराध का वर्गीकरण

सजा:- आजीवन कारवास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना

अपराध:- संज्ञेय 

जमानत:- अजमानतीय

विचारणीय:- सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय

अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता हैं।


(IPC) की धारा 239, 240, 241, 250, 251, 254, 258, 260, 489B को (BNS) की धारा 179 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है
(IPC) की धारा 239, 240, 241, 250, 251, 254, 258, 260, 489B को (BNS) की धारा 179 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है




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